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चरस तस्कर को 10 वर्ष की कैद व एक लाख जुर्माना

रामपुर बुशहर ,23 फरवरी । न्यूज़ व्यूज पोस्ट–
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए भीम सिंह पुत्र नाथू राम चोतड़ा, असंध जिला करनाल हरियाणा को मादक पदार्थ रखने व बेचने के जुर्म में 10 साल का कठोर करवास व एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 2 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।

उपरोक्त फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि दिनांक 16 दिसंबर 2019 को एएसआई टेकचंद एवं अन्य पुलिसकर्मी पेट्रोलिंग ड्यूटी पर थे तो समय करीब 6:30 बजे शाम जब जब वह बस अड्डा में घूम रहे थे तो उन्हें वहां पर एक व्यक्ति पैराफिट पर बैठा मिला जो देखने में बाहरी लग रहा था चूंकि आनी इलाका में उस दौरान चोरी की वारदातें हो रही थी, एएसआई टेकचंद ने व्यक्ति से पूछताछ करनी चाहिए तो पुलिस को पास आता देख उसने अपने गोद में उठाया बैग टांगों के नीचे छुपाने की कोशिश की। इस पर पुलिस को शक हुआ इसके बाद उन्होंने बैग की तलाशी ली तो उन्हें बैग से 1 किलो 55 ग्राम चरस बरामद की गई। जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया तथा तफ्तीश अमल में लाई गई. मुकदमा होने पर चालान कोर्ट में पेश किया गया जहां पर 14 गवाहों के बयान दर्ज किए गए तथा दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने उपरोक्त फैसला सुनाया. सरकार की तरफ से मुकदमों की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की.

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