सुप्रसिद्ध अभिनेत्री एवं मंडी लोकसभा हलके की सांसद कंगना रनौत को किन्नौर के लायक राम ने उन का नामांकन रद्द होने पर चुनाव रद्द करने की मांग हिमाचल उच्च न्यायालय से की गई है। भाजपा सांसद कंगना रणौत के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर उन्हें नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने प्रतिवादी कंगना रणौत को 21 अगस्त तक याचिका का जवाब देने के आदेश जारी किए। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने जिला किन्नौर निवासी लायक राम नेगी द्वारा दायर चुनाव याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात यह आदेश जारी किए। प्रार्थी ने इस मामले में चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर जिलाधीश मंडी को भी प्रतिवादी बनाया है। प्रार्थी के अनुसार उसने 14 मई, 2024 को लोकसभा चुनाव के लिए मंडी से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। प्रार्थी का कहना है कि वन विभाग से असामयिक सेवानिवृत्त होने पर उन्होंने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष वन विभाग से जारी जरूरी नो ड्यूज प्रमाण पत्र नामांकन पत्र के साथ सौंपे। नामांकन के दौरान प्रार्थी को कहा गया कि स्वतंत्र रूप से संबंधित विभागों द्वारा सरकारी आवास को लेकर जारी बिजली, पानी और टेलीफोन के नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी देने होंगे।
उसे यह प्रमाणपत्र देने के लिए अगले दिन तक का समय दिया गया। 15 मई, को नामांकन पत्रों की जांच की जानी थी। प्रार्थी के अनुसार 15 मई को उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा जारी बिजली, पानी और टेलीफोन के नो ड्यूज सर्टिफिकेट रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपे, लेकिन उन्होंने यह दस्तावेज लेने से इनकार करते हुए उसे बताया कि प्रार्थी के नामांकन में उपरोक्त नो ड्यूज सर्टिफिकेट न लगना एक बड़ी त्रुटि है, जिसे अब दूर नहीं किया जा सकता और बताया गया कि प्रार्थी का नामांकन अस्वीकार कर दिया गया है। प्रार्थी के अनुसार नामांकन अस्वीकार होने के कारण वह लोकसभा चुनाव नही लड़ पाए। इसी को ले कर वो हिमाचल उच्च न्यायालय गए थे।