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ओडी में टिप्पर के नीचे ला कर मौत के घाट उतारने वाले को उम्र कैद व ₹2 लाख जुर्माना

रामपुर बुशहर l न्यूज़ व्यूज पोस्ट—अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए भरत भूषण पुत्र खमेश चंद गांव फिरनु पोस्ट ऑफिस सराहन जिला मंडी को उम्र कैद व ₹2 लाख जुर्माना की सजा सुनाई l
अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला वर्ष 2016 का है l जब 29.7.2016 को समय शाम 5 बजे आरोपी और मृतक ओडी बाजार में आपस में शराब पी कर उलझ रहे थे l उसके बाद आरोपी ने जो पेशे से ड्राइवर था ने मृतक प्रताप सिंह पुत्र आत्माराम पता गांव गुमाना पोस्ट ऑफिस ओडी तहसील कुमारसेन को अपने टिप्पर नंबर HP 30-3114 मे जबरदस्ती बैठाया और खुद ड्राईवर सीट पर आकर बैठ गया और गाड़ी को चलाकर किंगल की तरफ ले गया l उस गाड़ी में एक अन्य व्यक्ति घनश्याम भी बैठा था l थोड़ा आगे जाकर आरोपी भरत भूषण ने प्रताप सिंह को गाड़ी से नीचे उतारा और उसके ऊपर टिप्पर का टायर चढ़ा दिया l ऐसा उसने दो तीन बार किया जब तक कि उसकी की मौत न हो गई l और उसके बाद आगे जाकर गाड़ी को सड़क के एक किनारे खड़ा कर के कहीं चला गया l थाना कुमारसेन ने आरोपी और घनश्याम के खिलाफ 302 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया l जाँच मेँ आरोपी भरत भूषण द्वारा मृतक की निर्मम हत्या करना पाया गया । सभी साक्ष्यों को एकत्रित करके चलान अदालत में पेश किया गया l दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद व साक्ष्यों के आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि आरोपी ने मृतक प्रताप सिंह की निर्मम हत्या की है l जिसे उम्र कैद व ₹2 लाख जुर्माना की सजा सुनाई तथा घनश्याम को दोषी ना पाए जाने पर उसे बरी किया गया l

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