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अब शिशु के नाम पर भी खुल सकेगा बैंक खाता, आरबीआई ने बदले नियम | 1 जुलाई से होंगे लागू

मुंबई। न्यूज व्यूज पोस्ट, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग व्यवस्था को और व्यावहारिक और सुगम बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब कोई भी नाबालिग – चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो – अपने अभिभावक के माध्यम से बैंक में बचत या सावधि जमा खाता खुलवा सकेगा। यह नई व्यवस्था 1 जुलाई 2025 से लागू होगी।

सोमवार को जारी अधिसूचना में आरबीआई ने देश के सभी वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों को निर्देश दिया कि वे नाबालिगों से जुड़े खाता संचालन की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा करें और उसे नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ढालें।

10 साल से ऊपर के बच्चे खुद खोल सकेंगे खाता

नए नियमों के तहत 10 वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चे, यदि वे सक्षम माने जाएं, तो बैंक की जोखिम प्रबंधन नीति के तहत स्वयं खाता खोल सकेंगे और उसका संचालन भी कर सकेंगे। हालांकि, यह सुविधा बैंक की आंतरिक नीतियों और मूल्यांकन पर निर्भर करेगी।

डेबिट कार्ड से लेकर इंटरनेट बैंकिंग तक की छूट

आरबीआई ने यह स्पष्ट किया है कि बैंक चाहें तो नाबालिग खाताधारकों को एटीएम, डेबिट कार्ड, चेकबुक और इंटरनेट बैंकिंग जैसी सुविधाएं भी दे सकते हैं। हालांकि, इन खातों में ओवरड्राफ्ट की अनुमति नहीं होगी और ये खाते हमेशा क्रेडिट बैलेंस में रहने चाहिए।

खाता संचालन में जरूरी होंगे केवाईसी दस्तावेज

खाता खोलते समय बैंकों को ग्राहक की उचित जांच-पड़ताल करनी होगी और ‘अपने ग्राहक को जानें’ (KYC) संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। बालिग होने पर खाताधारक के हस्ताक्षर और परिचालन निर्देशों को अपडेट किया जाएगा और यदि खाता पहले अभिभावक द्वारा संचालित किया जा रहा हो, तो शेष राशि की पुष्टि भी की जाएगी।

बैंकों को नीतियों में बदलाव का समय

आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी है कि वे 1 जुलाई 2025 से पहले अपनी आंतरिक नीतियों को नए नियमों के अनुरूप संशोधित कर लें। तब तक मौजूदा नियम ही लागू रहेंगे।


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