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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (पोक्सो) की अदालत ने दस साल की सशक्त कारावास व पांच हजार रूपए की सजा सुनाई


रामपुर बुशहर। न्यूज़ व्यूज पोस्ट–अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश किन्नौर स्थित रामपुर (पोक्सो) की अदालत ने आनी निवासी देवेंद्र को सुनाई दस साल की सशक्त कारावास व पांच हजार रूपए की सजा सुनाई है। इस बात की जानकारी देते हुए कमल चंदेल, उप जिला न्यायवादी किन्नौर स्थित रामपुर ने बताया कि दोषी देवेंद्र उर्फ झांगी पुत्र प्यारे लाल तहसील आनी जिला कुल्लू ने 19 मई 2019 को एक बालिका जिसकी उम्र नौ साल थी अपनी सहली के साथ प्राईमरी स्कूल के पास खेल रही थी, को कुरकुरे लाने के लिए दस रूपए दिए, लेकिन दुकान बंद होने के कारण बालिका वापस लौट आई। उसके बाद दोषी ने उसे एक साथ लगते खंडर मकान में ले गया जहां पर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की। बालिका चिल्लाई व दोषी को धक्का देकर बाहर भाग गई। दोषी ने उसका पीछा किया और कहा कि वह उससे शादी करेगा। यह सारी घटना बालिका ने अपनी बड़ी मामी और मम्मी को बताई। मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषी के खिलाफ पुलिस स्टेशन आनी में आईपीसी के पोक्सो एक्ट मामला दर्ज किया गया। मुकदमे की तफ्तीश सब इंस्पेक्टर भाग चंद द्वारा अमल में लाई गई। तफतीश मुक्कमल होने पर चालान अदालत में पेश किया जहां पर 16 गवाहों व बालिका का ब्यान दर्ज किया गया। सभी साक्ष्य व दलीलों को मध्य नजर रखते हुए अदालत ने आरोपी देवेंद्र को नाबालिक लड़की साथ दुष्कर्म करने के प्रयास को दोषी पाया व दस साल कारावास की सजा सुनाई।

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