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हिमाचल को प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाने के लिए हाई कोर्ट ने सरकार को विशेष कार्यबल गठन करने के दिए आदेश

हिमाचल प्रदेश को प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाने के लिए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को एक विशेष कार्यबल का गठन करने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने नगर परिषदों, नगर निगमों और नगर पंचायतों के सदस्यों सहित जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों के सचिव, पर्यटन विकास निगम, वन विभाग, गैर सरकारी संगठन और अन्य हितधारक संस्थाओं आदि के सदस्यों को शामिल करते हुए इस विशेष कार्य बल का गठन करने का आदेश दिया है। यह टास्क फोर्स पहाडिय़ों के किनारे फैली गंदगी, विशेषकर प्लास्टिक कचरे की सफाई पर ध्यान केंद्रित करेगी। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि इसे स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के रूप में जाना जाएगा। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस टास्क फोर्स का गठन पहली अगस्त तक करने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिवों को हाई कोर्ट द्वारा इस बाबत दिए निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए समन्वयक बनाया है। इन्हें आदेश दिए गए हैं कि वे विशेष रूप से स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने हेतु दिए हाई कोर्ट के आदेशों के तहत प्लास्टिक कचरे के हॉट-स्पॉट और जलधाराओं की साफ सफाई और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कानूनों के तहत विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के निर्वहन की निगरानी रिपोर्ट तैयार कर हर तीन महीने में कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें।

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