रामपुर बुशहर। न्यूज व्यूज पोस्ट।
हिमाचल प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त ने रामपुर लोक निर्माण विभाग मंडल के अधिशासी अभियंता एवं जन सूचना अधिकारी को 16 माह से अधिक समय तक सूचना न देने पर₹15000 जुर्माना लगाया है।

हालांकि मुख्य सूचना आयुक्त के पास अंतिम सुनाई के दिन सूचनाएं मागने वाले को आनन फानन में सूचनाएं दी गई। लेकिन जब प्रार्थी ने सुनवाई के बाद दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल की तो सूचनाएं आधी अधूरी एवं तथ्यों से हटकर पाई। उल्लेखनीय है कि लेखराज ने जन सूचना अधिकारी एवं अधिशासी अभियंता रामपुर मंडल से चालू वर्ष 21, 22 के दौरान विभिन्न माध्यमों एवं अथॉरिटीज से रामपुर लोक निर्माण विभाग के मंडल को कुछ चिन्हित क्षेत्रों की सड़को की मुरमत एवं रखरखाव के लिए मिले धन का पूरा ब्यौरा मांगा था। लेख राज ने बताया कि मुरम्मत एवं रख रखाव से जुड़े कार्यों के नाम पर सरकारी धन का कथित दुरपयोग हुआ है। इस लिए उन्होंने संबंधित अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचनाएं मागने का प्रयास किया। ताकि सच्चाई सामने आ सके। लेकिन अधिकारी ने बार बार निवेदन पर भी सूचना नहीं दी। उसके बाद प्रार्थी ने 8 अगस्त 2022 को नियमानुसार अधीक्षण अभियंता से सूचना के लिए अपील की। लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नही मिली। विभाग के अधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम का पालन न करते देख लेख राज अपील के लिए मुख्य सूचना आयुक्त हिमाचल प्रदेश के के दरबार पहुंचे और सूचना की गुहार लगाई। मुख्य सूचना आयुक्त हिमाचल प्रदेश द्वारा संबंधित जन सूचना अधिकारी को तलब किया गया , वहां भी सूचना अधिकारी एवं अधिशासी अभियंता रामपुर हाजिर नहीं हुए, उन्होंने अपने सहायक अभियंता को पैरवी के लिए भेजा। अंत में 18 दिसंबर 2023 को लगी पेशी के दौरान प्रार्थी लेखराज को सूचनाएं दी गई, लेकिन स्वयं जनसूचना अधिकारी तब भी मुख्य सूचना आयुक्त के दरबार हाजिर न होकर अपने अधिवक्ता व सहायक अभियंता को पैरवी के लिए भेजा गया था। मुख्य सूचना आयुक्त ने सूचना अधिकारी की लचरता एवं 16 माह से अधिक समय तक सूचना न देने पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 20 ए के तहत ₹15000 जुर्माना लगाया है। और जुर्माने की राशि निर्धारित मद में निश्चित समय के भीतर जमा करने के निर्देश भी दिए हैं। बहरहाल रामपुर बुशहर में लोक निर्माण विभाग में जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचनाओं ना देने की शिकायतें पूर्व में भी लोगो द्वारा की जाती रही है । लोगों का कहना है कि विभाग में हो रही धांधलियों को रोकने के लिए लोग सूचना के माध्यम से जानकारियां लेना चाहते हैं। लेकिन विभाग द्वारा सूचनाओं देने में आनाकानी की जाती है, अधिकतर मामलों में कोई जवाब नही दिया जाता है। अब भी कई ऐसे मामले है जिन में सूचना मांगने वालों को सूचनाएं नहीं दी गई है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा जन सूचना अधिकारी एवं अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग मंडल रामपुर को जुर्माना लगाए जाने पर लोगों में आस जगी है कि भविष्य में उन्हें सूचनाओं मिलती रहेगी। अन्यथा कई लोग जन सूचना अधिकारी एवं अधिशासी अभियंता से सूचना न मिलने के बाद आस छोड़कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। लेख राज ने बताया उन्होंने केस नंबर एसआईसी-( A) 0178/2023-24 के तहत सूचना के लिए मामले को हिमाचल प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त तक पहुंचाया और अधिकारी के अड़ियल रवैया को उजागर करने का प्रयास किया है।