रिकांगपिओ ,15 मार्च । न्यूज़ व्यूज पोस्ट–
किन्नौर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर आज विकास खण्ड कल्पा की ग्राम पंचायत रकच्छम में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर निशांत वर्मा ने की। उन्होंने कहा कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना है।
उन्होंने कहा कि उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य बाजार में व्याप्त गलत चीजों की और ध्यान आकर्षित करना है जो उपभोक्ताओं के अधिकारों को कमजोर करता है। इस दिन दुनिया भर में लोग सभी उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देते हैं तथा मांग करते हैं कि उन अधिकारों का सम्मान और संरक्षण किया जाए तथा बाजार के दुरूपयोग और सामाजिक अन्याय के बारे में विरोध किया जाए जो उन्हें कमजोर बनाते हैं।
उन्होंने उपस्थित जनों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-1986 के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत में उपभोक्ताओं के साथ होने वाली ठगी को देखते हुए भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता फोरम का निर्माण किया गया जिसका उद्देश्य बाजार संबंधी उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण कानूनी माध्यम से करना है। उन्होंने उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि किसी भी वस्तु को खरीदते समय उसका बिल लेना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता, कानूनी सलाह व कानूनी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि नालसा की ऐप https://nalsa.gov.in व पत्राचार के माध्यम से व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज कर निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है।
उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति जो आर्थिक दृष्टि से गरीब, पिछड़े व कमजोर वर्ग (अनुसूचित जाति/जनजाति), महिलाएं, असहाय, नाबालिग बच्चे, ऐसी महिलाएं व बुजुर्ग व्यक्ति जिनका कोई सहारा नही है तथा जिन्हें बुढ़ापे में अकेला छोड़ दिया जाता है निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं।
