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बलात्कार के मामले में 20 वर्ष की कैद और ₹10000 जुर्माना

रामपुर बुशहर l न्यूज़ व्यूज पोस्ट—अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्तिथ रामपुर पोक्सो कोर्ट ने आज नाबालिग लड़की को भगाने व उसके साथ बलात्कार करने के मामले में दोषी फूल सिंह को 20 वर्ष की कैद और ₹10000 की जुर्माना की सजा सुनाई l जुर्माना न देने की सूरत में दोषी को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा l आयोजन पक्ष के अनुसार बालिका 15 नवंबर 2018 को स्कूल गई थी पर शाम को 5:30 बजे तक घर वापस नहीं लौटी l जिस पर रिश्तेदारी व आसपास फोन द्वारा पता करने पर उसका का पता नहीं चल सका l जिस पर घर वालों ने बालिका के बारे पुलिस चौकी में दर्ज कराई l पुलिस की कार्रवाई व जांच में पता चला कि दोषी अमित पुत्र फूल सिंह निवासी पूर्ववालियाँन मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश जोकि स्थानीय ढाबे में काम करता था, बालिका को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया l जिस पर पुलिस ने कार्रवाई कर दोषी के घर से बालिका को बरामद किया और दोषी को गिरफ्तार कर उसे अदालत में पेश किया l अदालत में दोषी के खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर उसे उक्त सजा सुनाई गई l

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