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पूह उपमण्डल के मालिंग गांव एफआर ए के तहत पांच निजि मामलों स्वीकृति

रिकांगपिओ 03 जनवरी । न्यूज़ व्यूज पोस्ट—
उपायुक्त एवं वन अधिकार कानून के तहत गठित जिला स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष आबिद हुसैन सादिक ने आज यहां आयोजित जिला स्तरीय बैठक में वन अधिकार अधिनियम 2006 (एफ0आर0ए0 2006) के तहत पूह उपमण्डल के मालिंग गांव के पांच निजि मामलों को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में सात मामले आए थे जिनमें से पाँच निजि मामले व दो सामुदायिक थे। बैठक में पाँच निजि मामलों  को वन अधिकारी अधिनियम 2006 (एफ0आर0ए0 2006) के तहत स्वीकृति प्रदान की गई।
उपायुक्त ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी वन अधिकार समीति (एफ0आर0सी) के प्रधानो से आग्रह किया कि वे वन अधिकार समीति (एफ0आर0सी0) से (एफ0आर0ए0 2006) के तहत दावे सम्बन्धी सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण कर उपमण्डल स्तरीय कमेटी को भेजे ताकि वे इस पर कार्यवाही कर जिला स्तरीय कमेटी को मामले भेज सके। उन्होनें कहा कि सभी हित धारकां को वन अधिकार अधिनियम के बारे में प्रशिक्षण देने की भी एक योजना है ताकि सभी हित धारकों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के बारे में जागरूक हो सके।
उलेल्खनीय है कि आज का दिन किन्नौर जिला वासियों के लिए एैतिहासिक दिन है। आज जिले में पहली बार वन अधिकार अधिनियम के तहत पांच मामले स्वीकृत किए गए है। जिसकी शुरूआत का इन्तजार जिला वासियों को लम्बे समय से था।  
बैठक में गैर सरकारी सदस्य  जिला परिषद अध्यक्ष निहाल चारस , शांता कुमार, अराधना देवी व सरकारी सदस्यों में वन मण्डलाधिकारी रजनोल्ड रायॅस्टन, परियोजना अधिकारी एकीकृत जन-जातिय विकास कार्यक्रम बिमला वर्मा  व अन्य उपस्थित थे।

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