हिमाचल सरकार ने ग्राम पंचायतों की बैंकों में वर्षों से जमा अनस्पैंट राशि को वापिस लौटाने के निर्देश दिए है। ऐसे में ग्रामीण विकास विभाग ने सभी ग्राम पंचायतों को 31 मार्च, 2022 से पहले की अनस्पैंट राशि को ट्रेजरी में सात दिन के भीतर जमा करने के निर्देश दिए है। प्रदेश के सभी विकास अधिकारी ग्रामीण विकास विभाग , बीडीओ एवं जिला पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। असल में ग्राम पंचायतों ने कई विकास कार्यों की टोकन मनी ट्रेज़री से निकालकर बैंकों में जमा किए है। वर्तमान में ऐसे कार्यों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है लेकिन उस मदद में काम अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। अब सरकार ने न केवल उस मूल धन को बल्कि सरकार की ओर से जारी निर्देश में स्पष्ट किया है कि इस राशि पर लगे ब्याज को भी जमा करना होगा। पंचायती राज विभाग के निदेशक की ओर से जारी निर्देश पर अब ऐसी योजनाओं की लिस्ट तैयार की जा रही है जिन का बजट 31 मार्च, 2022 से पूर्व जारी हो गया था। लेकिन काम अब तक शुरू नही हुआ है।