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चिट्ठा रखने के आरोप में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय रामपुर ने 1 साल सशक्त कारावास व 20,000 रु० जुर्माना की सजा सुनाई

अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने
एक अहम फैसला सुनाते हुए राजू चौहान
निवासी मधूवन डा0भुट्टी तहसील कुमारसैन जिला शिमला हि०प्र० उम्र करीब 34 वर्ष को 1 साल सशक्त कारावास व 20,000 रु० जुर्माना की सजा सुनाई ।राजू नामक व्यक्ति को चिट्ठा हिरोइन रखने के आरोप सिद्ध होने पर सुनाई गई।
फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चन्देल ने बताया कि
16.06.2019 को पुलिस पार्टी गश्त पर थी तो समय करीब 6. 15 बजे शाम एक पिकअप गाडी नारकण्डा की ओर से आई, जिसे रुटीन चैकिंग के लिए रोका तथा चालक से गाडी के कागजात मांगे | इस दौरान ड्राईबर कुछ घबराया था तो पुलिस को शक हुआ। इस बीच वहां पर एक अन्य व्यक्ति हितेन्द्र कौशल मौके पर आया और पुलिस ने उसके सामने गाडी को चैक किया तो डैशबोर्ड में एक सिग्रेट की डब्बी में 11 ग्राम चिट्टा पाया गया। राजू के खिलाफ
पुलिस थाना कुमारसैन में अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग का अन्वेषण ASI देब राज ने किया। ट्रायल के दौरान अदालत में 14 गवाहों के साक्षय
दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को एक
साल व 20,000/- रु0 जुर्माना की सजा सुनाई। सरकार की तरफ से मुकदमे की
पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चन्देल व के0एस जरयाल ने की।

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