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चरस व चिट्टा के दो आरोपियों को सुनाई अदालत ने सजा

रामपुर बुशहर। न्यूज व्यूज पोस्ट/

अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने दो अलग-2 मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत एक वर्ष 6 महीने व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चन्देल ने बताया कि 8 अक्तूबर 2019 को पुलिस पार्टी ने लुहरी के पास एक गाडी जिसमें 8 व्यक्ति सवार थे को चैकिंग के लिए रोका। पुलिस को गाडी में एक व्यक्ति के पास चरस होने का शक हुआ क्यों कि तलाशी के दौरान उसके पैरों के पास एक थैला था जिसे वह छुपाने की कोशिश कर रहा था। थैले को चैक करने पर उसमें 870 ग्राम चरस बरामद हुई । पुछताछ करने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम कुर्मदत गांव पोखरी तै0 आनी जिला कुल्लू बताया । जिस पर पुलिस थाना आनी में अभियोग दर्ज हुआ। दुसरे मामले में आरोपी के पास से तकलेच में 6 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। जिस बारे पुलिस थाना रामपुर में अभियोग दर्ज हुआ। पहले मामले चरस रखने के जुर्म में आरोपी को 6 महीने का कारावास हुआ क्योंकि 25 ग्राम का नमुना ही परीक्षण के लिए भेजा था। अदालत ने उतने ही माल को उससे बरामद सिद्ध होना पाया। दुसरे मामलें में जिसमें 6 ग्राम चिट्टा जो आरोपी निवासी तकलेच को 6 ग्राम चिट्टा रखने व सेवन करने के जुर्म में 1 वर्ष व 20 हजार रुपए की सजा सुनाई। दोनों मामलों में सरकार की तरफ से पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चन्देल ने की।

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