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चरस तस्कर को दस वर्ष की कैद और एक लाख जुर्माना

रामपुर बुशहर। न्यूज व्यूज पोस्ट।


जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने मंगलबार को एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी 38 वर्षीय बालक राम पुत्र धनु राम निवासी गांव घाटू तहसील निरमण्ड जिला कुल्लू को 10 साल का कठोर कारावास व एक लाख रुपये की सजा सुनाई। इस फैसले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी एलएम शर्मा ने बताया कि दिनांक 14-06-22 को पुलिस पार्टी
जब गश्त पर रवाना थी तो पुलिस को गुप्त सुचना मिली की बालक राम
बड़ीलांज के आसपास चरस बेचने वाला है । इस सुचना पर पुलिस पार्टी लांज की
तरफ रवाना हुई । रास्ते से पुलिस पार्टी ने दो गवाहों को अपने साथ लिया
तथा पुलिस पार्टी सुचना के आधार पर बताये गये स्थान के आस-पास छुप गई ।
समय 5 बजे मुखबिर ने एक व्यक्ति को पहचाना और बताया कि यही बालक
राम है । बालक राम ने अपने हाथ में एक कैरी बैग उठा रखा था। पुलिस ने उसे
काबू किया तथा बैग को चैक किया । जिसमें से 1.542 कि०ग्रा० चरस बरामद हुई । मुकदमे की तपतीश मु०आ० विजय व मु०आ० जगदीश ने की । तपतीश मुकम्मल होने पर चालान अदालत में पेश किया गया । जहां पर कुल 15 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किये गये । दोनो पक्षों की दलीले सुनने के पश्चात अदालत ने यह फैसला सुनाया । सरकार की तरफ से मुकद्दमे की पैरवी जिला न्यायवादी एलएम शर्मा व कमल चन्देल ने की ।

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